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ईडी के मुताबिक, अरन्हा ने कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक से 20 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। उसकी कस्टडी रिमांड की मांग वाली अपनी याचिका में एजेंसी ने कहा, "ऋण प्राप्त करने का उद्देश्य स्कूल का नवीनीकरण था, लेकिन इसका उपयोग कभी भी उक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।

अरन्हा को शुक्रवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने उन्हें 20 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।


“विशाल सार्वजनिक धन, जो कि राष्ट्र की संपत्ति है, अभियुक्तों द्वारा लूटा गया है और इसकी जांच बहुत प्रारंभिक चरण में है। जिस तरह से अपराध की आय - ₹20 करोड़ उत्पन्न किए गए, रखे गए, स्तरित और एकीकृत किए गए, उसके लिए विभिन्न अन्य व्यक्तियों के साथ आरोपी का सामना करना आवश्यक है और इसलिए उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जिसके बिना जांच को अंतिम रूप नहीं मिलेगा।

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