डॉ झाकीर हुसेन प्राथमिक स्कूल के नियमबाह्य भरती रद्द करने के आदेश
परभणी ( काजी फहिम) परभणी शहर के परभणी एज्युकेशन सोसायटी के अंतर्गत चलनेवाले डॉ. झाकीर हुसेन प्राथमिक स्कूल ,गंगाखेड, सेलू,जिंतूर,सोनपेठ, एंव पालम, के सभी मुख्याध्यापको नेता. 03 ऑगस्ट 2023 को जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग मे 14 सहशिक्षको के अप्रोल के लिए प्रस्ताव दाखल किया था.उस प्रस्ताव पर मुंबई उच्च न्यायालय( औरंगाबाद) के मा..न्यायाल ने 26 सप्टेंबर 2023 को अपील क्र. 11694/2023 को दाखल की थी उस पर उच्च न्यायालय ने शिक्षणाधिकारी प्राथमिक के तरफ सुनावनी लेने के आदेश दिए थै.सदर सुनावनी 29-11-2023 को ली गई उस मे सभी प्रस्ताव रद्द आदेशीत किये.सदर सनावनी ता. 30 नोव्हेंबर 2023 को शिक्षणाधिकारी ने सभी मुख्याध्यापको को पत्रा द्वारे बताया के सभी प्रस्ताव एक पत्र निकाल कर रद्द किये गये है.कुच्छ प्रस्ताव को संबंधित वर्ष की संच मान्यता जोडे वाली नही है.उस का बोध नही होता. उसी तरहा नियुक्तीका ठराव साथ मे जोडा नही.निवड यादी साथ मे नही जोडी,निवड समिती का अहवाल भी.सदर संस्था का वाद शिरु है कोई भी प्रकार की शालेय समिती नजर नही आती.शासन निर्णय 6 फेब्रुवारी 2012 एंव शासन निर्णय 10 जून 2022 प्रमाणे प्रस्ताव सादर नही करने की वजहा से उसी तरहा संबंधित नियुक्ती संबंधीतो की नियुक्ती नियमावली 1981 मे की तरतुदी अनुसार विहित कार्यपध्दती की नही होने से सदर अप्रोल का प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी गणेश शिंदे ने रद्द किया.