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मुंबई: मालवानी की एक 27 वर्षीय महिला शनिवार को उस समय गंभीर रूप से घायल हो गई, जब उसके पूर्व पति ने कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला किया और उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि उसे अपने बेटे की पूरी कस्टडी मिल गई थी। 38 वर्षीय आरोपी मोहम्मद रफीक शेख को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 323 के तहत हत्या के प्रयास और हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

शिकायतकर्ता, आनंद पटवर्धन हरिजन ने अपनी पत्नी को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस से संपर्क किया, और दावा किया कि उसकी पत्नी के पहले पति ने उसे मारने का प्रयास किया था क्योंकि उसे अपने सात वर्षीय बेटे की एकमात्र अभिरक्षा मिली थी। पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार शाम की है जब हरिजन और परवीन बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे. शेख ने उनके घर में घुसकर परवीन पर तब हमला किया जब उसने उसे अपने बेटे से बात करने की इजाजत नहीं दी। वे तब झगड़ पड़े जब शेख ने परवीन का मुंह दबा दिया, उसके चेहरे पर चाकू से हमला किया और भागने से पहले उसकी गर्दन काट दी।

हरिजन, जो पास की दुकान पर गया था, वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को खून से लथपथ पाया। उन्होंने पड़ोसियों की मदद से परवीन को शताब्दी अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

परवीन कुछ महीने पहले शेख से अलग हो गई थी और उसने शिकायतकर्ता से शादी कर ली है। अपने बेटे की पूरी कस्टडी हासिल करने के बाद दंपति और परवीन का बेटा मलाड पश्चिम के मालवानी में प्लॉट नंबर सात में रह रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर शेख इस बात से नाराज था और अक्सर अपने बेटे को लेने के लिए उनके घर में घुस जाता था।

मालवानी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने शेख को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।"

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